इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Sovereign Gold Bond Scheme सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सीरिज 8 का सब्सक्रिप्शन 29 नवम्बर से शुरू हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इस बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 का इश्यू प्राइस 4,791 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। यदि आप भी आरबीआई की इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 में निवेश करना चाहते हैं तो 29 नवंबर से 03 दिसंबर, 2021 के बीच कर सकते हैं। दरअसल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का सब्सक्रिप्शन 29 नवम्बर को खुलेगा और 3 दिसम्बर को बंद हो जाएगा।
इन्हें मिलेगी 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट (Sovereign Gold Bond Scheme)
वहीं आरबीआई के अनुसार सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर निवेशकों को प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय केंद्रीय बैंक के साथ विचार-विमर्श करने के बाद लिया गया है। अत: जो भी निवेशक इस स्कीम में डिजिटली भुगतान करेगा, उनके लिए गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस 4,741 रुपये प्रति ग्राम होगा।
बता दें कि आरबीआई भारत सरकार की ओर से बांड जारी करेगा। ये बांड बैंकों (स्मॉल फाइनेंस बैंकों और पेमेंट बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉपोर्रेशन आॅफ इंडिया लिमिटेड, नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आॅफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से बेचे जाएंगे। सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉंड योजना नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। इस स्कीम की सीरिज 7 का इश्यू प्राइस 4,761 रुपए प्रति ग्राम था।
ऐसे खरीद सकेंगे बॉन्ड (Sovereign Gold Bond Scheme)
अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो इसकी खरीदारी बॉन्ड स्टॉक होल्डिंग कॉपोर्रेशन आॅफ इंडिया लिमिटेड, नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आॅफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड से खरीद सकते हैं।
क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (2020-21 Sovereign Gold Bond Scheme)
रिजर्व बैंक आफ इंडिया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 भारत सरकार की तरफ से जारी करता है। इस बॉन्ड में निवेशक एक ग्राम के मल्टीप्लाई यानी गुणक में निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की अवधि 8 साल है। 5वें साल से योजना से ब्याज भुगतान की तिथि से बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 4 किलोग्राम मूल्य तक का बॉन्ड खरीद सकता है जबकि ट्रस्ट और समान संस्थाएं के लिए खरीद की अधिकतम लिमिट 20 किलोग्राम है
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