SpiceJet
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
विमान कंपनी स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट ने स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट सुइस एजी से जुड़े मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट सुइस एजी (Credit Suisse AG) के साथ वित्तीय झगड़े के निपटारे के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
स्पाइसजेट ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल अपनी याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने परिसमापन याचिका स्वीकार करते हुए आधिकारिक परिसमापक को किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन की संपत्तियों पर कब्जा लेने का निर्देश दिया था।
क्या कहा Supreme Court ने
स्पाइसजेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने मामला सुलझाने के लिए तीन हफ्ते का वक्त मांगा है और स्विस कंपनी की ओर से पेश के वी विश्वनाथन भी स्थगन के लिए सहमत हो गए हैं। इस बीच हाईकोर्ट के आदेश पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगाई जाती है।
SpiceJet पर यह था आरोप
दरअसल, क्रेडिट सुइस ने रिपेयरिंग, मेंटनेंस, एयरक्राफ्ट इंजन व कंपोनेंट्स की ओवरहॉलिंग पर 2.4 लाख करोड़ रुपये के बकाए को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। क्रेडिट सुइस एजी ने आरोप लगाया था कि स्पाइसजेट 2.4 करोड़ डॉलर 180.09 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं कर पाई है।
इस पर मद्रास हाईकोर्ट की एकल जज की पीठ ने स्पाइसजेट की संपत्तियों के टेकओवर का आदेश सुनाया था। विमान कंपनी स्पाइसजेट ने 11 जनवरी की तारीख में सुनाए गए हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर किया था।
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