Supreme Court Decision
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले में एजी पेरारीवलन (AG Perarivalan) को जमानत दे दी है। 30 साल से जेल में बंद पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसे रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को राज्यपाल और केंद्र की ओर से मंजूरी नहीं मिल रही है। साथ ही उसकी सजा माफ करने का आवेदन भी बिना फैसले के अटका हुआ है। कोर्ट ने जैसे ही यह फैसला दिया तो केंद्र ने तुरंत इसका कड़ा विरोध किया।
एजी पेरारीवलन (AG Perarivalan) को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उसके आचरण, उसके खराब स्वास्थ्य के बारे में पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की गई है। इसी तथ्य को आधार मानते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। पेरारीवलन ने 30 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। मालूम हो कि पेरारीवलन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और वह 32 वर्षों से जेल में बंद है।
1991 में हुई थी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या
राजीव गांधी की हत्या के मामले में मई 1999 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 4 दोषियों पेरारीवलन, संथम, मुरुगन और नलिनी की मौत की सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पेरारीवलन की मौत की सजा को दो अन्य कैदियों संथम और मुरुगन के साथ उम्रकैद में बदल दिया था।
राजीव गांधी हत्याकांड में पेरारिवलन के अलावा संतन, मुरुगन और नलिनी सभी दोषी हैं। बता दें कि तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान 21 मई, 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी।
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