Monday, November 18, 2024
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Tax Exemption on Expenditure on Children’s Education बच्चों की पढ़ाई पर खर्च व एजुकेशन लोन पर भी मिलती है टैक्स छूट

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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Tax Exemption on Expenditure on Children’s Education : वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इंकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना है।

आईटीआर फाइल करने से पहले इस पर मिलने वाली रिबेट या छूट के बारे में जान लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। बच्चों की पढ़ाई पर खर्च या उनके लिए एजुकेशन लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। रोहित बेक्टर आपको टैक्स छूट के बारे में जानकारी दे रहे हैं…

एजुकेशन के खर्च पर टैक्स छूट (Tax Exemption on Expenditure on Children’s Education)

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आप 2 बच्चों की पढ़ाई पर हुए खर्च के लिए इंकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट ले सकते हैं।

अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप किन्हीं भी 2 बच्चों के लिए ऐसा दावा कर सकते हैं। फुल टाइम एजुकेशन के लिए किए गए खर्च पर ही आप ये छूट ले सकते हैं। यह छूट सिर्फ ट्यूशन फीस पर मिलती है।

एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट (Tax Exemption on Expenditure on Children’s Education)

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इंकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80ए के तहत एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है। ऐसी कटौती का दावा करने से पहले इससे जुड़ी महत्वपूर्ण शर्तें को जान लें।

शर्तों के अनुसार लोन किसी महिला या उसके पति या बच्चों द्वारा हायर एजुकेशन (भारत या विदेश में) के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया जाना चाहिए।

इस कटौती का दावा उस वर्ष से शुरू किया जा सकता है जिसमें लोन चुकाना शुरू कर दिया हो और अगले 7 सालों तक या लोन चुकाने से पहले (जो भी पहले हो), तब तक छूट ली जा सकती है।

1 से ज्यादा बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेने पर टैक्स छूट (Tax Exemption on Expenditure on Children’s Education)

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अगर आपके 2 बच्चे हैं और दोनों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो आप सेक्शन 80ए के तहत दोनों के लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसमें अधिकतम टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है।

मान लीजिए कि आपने पहले बच्चे के लिए पहले से ही एजुकेशन लोन ले रखा है और उस पर लग रहे सालाना ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ आप ले रहे हैं। अब आप अपने दूसरे बच्चे की पढ़ाई के लिए भी एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो इस पर भी आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।

अगर दोनों के लिए आपने 10% ब्याज पर 10-10 लाख का लोन लिया है तो कुल 20 लाख रुपए का सालाना ब्याज 2 लाख रुपए बनता है। आपको इस पूरे 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा यानी आपकी कुल टैक्सेबल इंकम में से यह राशि माइनस हो जाएगी।

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