Tax Related Things In Budget 2022
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को लोकसभा में अपना चौथा और मोदी सरकार का 10वां बजट पेश कर दिया है। सीतारमण ने पेपरलेस बजट पेश किया। उन्होंने अपना भाषण टेबलेट पर पढ़ा। वित्त मंत्री ने आम नागरिकों, किसानों, नौकरीपेशा से लेकर उद्यमियों तक के लिए अलग अलग नए ऐलान किए हैं। यहां हम आपको बता रहे हैं कि वित्त मंत्री ने टैक्स को लेकर क्या कहा है। टैक्स का असर सभी नागरिकों पर पड़ता है। आइए जानते हैं बजट 2022 में टैक्स से संबंधित खास बातें-
आयकर में कोई छूट नहीं (Union Budget)
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं दी जाएगी। कॉरपोरेट टैक्स घटकर 18% से 15% होगा। इस पर लगने वाला सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% कर होगा। पेंशन में भी टैक्स पर छूट मिलेगी। कॉरपोरेट टैक्स की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए हुई। वहीं ITR में गड़बड़ सुधारने को दो साल का वक्त मिलेगा।
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डिजिटल करेंसी पर ये बने नियम (Budget 2022 live updates)
बजट में डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। वहीं वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा। बताया गया है कि अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो virtual asset गिफ्ट प्राप्त करने वाला व्यक्ति टैक्स देगा। इसके अलावा रुपये की डिजिटल करेंसी को भी इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा।
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