Telecom Department New Orders
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
दूरसंचार विभाग ने देश में ऐसे यूजर्स को वेरिफाई करने के निर्देश दिए हैं जिनके नाम पर कई सारे सिम कार्ड जारी हुए हैं। नए निर्देशों के तहत जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट व असम को छोड़कर अन्य राज्यों में अगर किसी व्यक्ति के नाम पर 9 से अधिक सिम कार्ड हैं तो जितने भी कनेक्शन हैं, उन्हें फिर से वेरिफाई करवाना होगा।
यदि वे यूजर्स वेरिफाई नही करवाएंगे तो उनका सिम कार्ड बंद हो सकता है।
7 दिसंबर को जारी निर्देशों के तहत जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट राज्यों व असम के लिए यह सीमा 5 सिम कनेक्शन तक है। सब्सक्राइबर्स को विकल्प दिया जाएगा कि वे कौन सा सिम कनेक्शन जारी रखना चाहते हैं और किसे बंद।
वेरिफिकेशन नहीं हुई तो 30 दिन में बंद हो जाएगी सर्विस
दरअसल, दूरसंचार विभाग ने सभी टेलिकॉम आॅपरेटर्स को आदेश दिया है कि जिन यूजर्स के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड हैं, उन्हें नोटिफिकेशन भेजा जाए। अगर जांच के दौरान पता चला कि सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स में अगर किसी एक शख्स के नाम पर तय सीमा से अधिक सिम कार्ड पाए गए तो सभी मोबाइल कनेक्शन को फिर से वेरिफाई करना होगा।
यदि वेरिफिकेशन नहीं होती तो ऐसे सभी सिम कार्ड की आउटगोइंग सर्विस 30 दिनों के अंदर बंद कर दी जाएं और इनकमिंग कॉल को 45 दिनों के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। दूरसंचार विभाग ने यह आदेश वित्तीय अपराधों, पेस्की कॉल्स, आटोमेटेड कॉल्स और फर्जीवाड़े की रोकथाम को लेकर जारी किया है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को यह आदेश दिया है कि जो भी नंबर नियम के अनुसार इस्तेमाल में नहीं हैं, उन्हें चिन्हिंत कर टेलीकॉम कंपनियों के डेटाबेस से हटाया जाएगा।
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