- समय बर्बाद करने पर अदालत ने ठोका 4,000 जुर्माना, जानें क्या है मामला
Consumer Court
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
बेंगलुरु में एक व्यक्ति से रेस्टॉरेंट में खाने के बिल में 40 पैसे ज्यादा लिए जाने पर उसे यह अच्छा नहीं लगा और वह कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। जहां पर उसका यह निर्णय उसी पर भारी पड़ गया। उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) ने इस पर अदालत का समय बर्बाद करने का तर्क देते हुए फटकार लगाई और उसे चार हजार रूपए का जुमार्ना भी लगा दिया। कोर्ट ने 2000 रुपए रेस्टॉरेंट को और 2000 रुपए कोर्ट को जुमार्ने के रूप में 30 दिन के अंदर देने का फैसला सुनाया है।
264.60 की बजाय 265 रुपए लिए थे स्टाफ ने (Consumer Court)
बता दें कि यह मामला मई 2021 का है। जिसमें मूर्ति नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने शहर के होटल एम्पायर में खाने का आर्डर दिया था। जब वह खाना लेने गया तो मौजूद स्टाफ ने उन्हें 265 रुपए का बिल थमा दिया। हालांकि उनका बिल 264.60 रुपए बनता था। मूर्ति ने इस बारे में पूछा तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह बेंगलुरु कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया और होटल पर लूटने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई।
कोर्ट में खुद की दलीलें पेश
मूर्ति ने कहा कि इस घटना से उसे सदमा लगा है जिसके चलते वह काफी परेशान हैं। 26 जून 2021 को खुद ही कोर्ट में केस की पैरवी की और एक रुपए का हजार्ना मांगा। जबकि अधिवक्ता अंशुमान एम और आदित्य एम्ब्रोस ने रेस्टॉरेंट की ओर से दलीलें पेश कीं।
अधिवक्ता ने कहा कि शिकायत बहुत छोटी और परेशान करने वाली है। ऐसा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स एक्ट-2017 की धारा 170 के तहत पहले ही अनुमति मिली हुई है। होटल की तरफ से किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
40 पैसों की खातिर लड़ी 8 महीने लड़ाई (Consumer Court)
शिकायतकर्ता मूर्ति ने 40 पैसों की खातिर 8 महीने तक केस लड़ा। जजों ने बताया कि भारत सरकार के नियमों के मुताबिक 50 पैसे से कम को इगनोर किया जाता है और ज्यादा होने पर एक रुपया ले सकते हैं। इसके बाद न्यायधीश ने शिकायतकर्ता मूर्ति को अदालत का कीमती समय बर्बाद करने को लेकर फटकार लगाई और 4 हजार रूपए का जुर्माना जिसमें 2 हजार कोर्ट और 2 हजार होटल संचालक को देने के आदेश भी दिए।
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