इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :
Traffic challan: मिनिस्ट्री के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कुछ जानकारी साँझा की है। मंत्रालय लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के अपडेट साझा करता रहता है। इस बार मिनिस्ट्री ने traffic rules को लेकर जानकारी साझा की है।
मिनिस्ट्री ने बताया कि Motor Vehicles Act की धारा 180 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता पकड़ा जाता है तो है उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसके साथ ही 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। इस नए कानून के आने से पहले इस नियम को तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक की सजा का प्रावधान था।
Traffic challan of Rs 32500
ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर नए नियमों के अनुसार ऑटो का 32500 रुपए का चालान कट सकता है। आपका बिना ड्राइविंग लाइसेंस ऑटो चलाने के लिए 5000 रुपये का फाइन, बिना RC गाड़ी चलाने के लिए 5000 रुपये का चालान, बिना इंश्योरेंस 2000 रुपये का चालान, air pollution standard को तोड़ने के लिए 10000 रुपये का तक का फाइन आपको भुगतना पड़ सकता है।
एक मामला पहले भी सितंबर 2019 में दर्ज हो चूका है जब गुरुग्राम में एक ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपये का चालान कट गया था। ऑटो चालक के पास RC, DL, pollution certificate, insurance नहीं था।
जुर्माने में 10 गुना बढ़ोतरी
मोटर व्हीकल ऐक्ट में किए गए संशोधनों के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होने वाले जुर्माने की राशि में अब 5 से 10 गुना तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले लोग 100 रुपये का चालान कटाकर चलते बनते थे, लेकिन अब उन्हें 1000 रुपये का चालान कटवाना पड़ रहा है, तो उनके पसीने छूट रहे हैं।
यदि व्यक्ति बिना हेलमेट गाड़ी चलाते पड़े जाते है उन पर भी अब 500 रुपये की बजाए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है।
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10000 रुपये जुर्माना देना होगा।
इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।
Traffic challan
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