UAN And Aadhar Link Date
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
यदि आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां आपका पीएफ जमा होता है और आपका यूएन नंबर भी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, एंप्लाईज प्रोविडेंट फंड आगेर्नाइजेशन (EPFO) ने यूएन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। यदि आपने अभी तक अपना यूएन नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आप 30 नवम्बर तक अपने यूएन नंबर को आधार से लिंक और वेरिफाई करवा सकते हें।
जानकारी के लिए बता दें कि जिस भी कर्मी का सैलरी में से कुछ प्रतिशत पीएफ के लिए कटता है, उतना ही कांट्रिब्यूशन एंप्लॉयर की ओर से भी मिलता है। लेकिन अब इस कांट्रिब्यूशन को प्राप्त करने के लिए आपको अपना यूएन नंबर आधार से लिंक और वेरिफाई करवाना होगा।
1 दिसंबर 2021 से कंपनियों को सिर्फ उन्हीं कर्मियों के ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न) फाइल करने को कहा गया है जिनका यूएएन और आधार की लिंकिंग वेरिफाई हो चुकी है। यानि कि अगर किसी कर्मी का यूएएन आधार वेरिफाइड नहीं है तो ईसीआर भी फाइल नहीं होगा। ऐसा होने पर एंप्लॉयर की ओर से PF खातों में मिलने वाला कांट्रिब्यूशन रोका जा सकता है। यूएएन नंबर को आधार से लिंक करने के 3 तरीके हैं।
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