इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :
Update Your Demat Account: मार्किट रेगुलेटर SEBI ने इन्वेस्टर्स की सुविधा और सुरक्षा के लिए कुछ जानकारियों को demat account में देना अनिवार्य कर दिया है। यदि इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं करते तो म्यूचुअल फंड के equity funds या stock market में खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपको 31 मार्च 2022 तक अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की KYC करानी होगी।
कोरोना महामारी के बीच इन्वेस्टर्स का रुझान शेयर मार्किट की और बहुत तेजी से बढ़ा है। NSE के ताजा आंकड़ों से इसकी पुष्टि की गयी है। NAE के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान चार महीनों से कम समय में उसके प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से अधिक नए इन्वेस्टर्स का रेजिस्ट्रेशन हुआ है।
डीमैट खाता नहीं है जरूरी (Update Your Demat Account)
म्यूचुअल फंड के डेट फंड में डीमैट खाता जरूरी नहीं होता है। लेकिन शेयरों से जुड़े mutual funds जैसे इक्विटी लिंक्ड स्कीम और अन्य इक्विटी फंड में निवेश के साथ शेयरों में खरीद-बिक्री के लिए डीमैट खाता अनिवार्य होता है।
ध्यान से भरें सारी जानकारी
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले इन्वेस्टर्स को KYC प्रक्रिया के तहत छह तय जानकारियां देनी अनिवार्य होती हैं। इसमें नाम, पता, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और इनकम रेंज की जानकारी शामिल है। अगर आपने अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में यह सभी जानकारी नहीं अपडेट की तो आपका खाता deactivate हो जाएगा।
इन खातों के लिए अनिवार्य
जो खाते 1 जून 2021 के बाद खोले गए है उन सभी डिमैट खातों के लिए इन छह जानकारियां को देना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, इन्वेस्टर्स को KYC अपडेट कराने के लिए 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है। अगर इन जानकारियों को अपडेट नहीं की किया जाता है आपको डीमैट खाता डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर इन जानकारियों के अपडेट होने के बाद ही उसे दोबारा चालू किया जाएगा।
Update Your Demat Account
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